कलेक्टर ने लाड़ली बहना योजना की दावा-आपत्तियों का निराकरण करने के दिए निर्देश
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ब्रह्मवाक्य रीवा। लाड़ली बहना योजना की 21 से 23 साल की महिलाओं तथा ट्रैक्टर वाले परिवारों की पात्र महिलाओं के आवेदन पत्र 25 जुलाई से 20 अगस्त तक ऑनलाइन दर्ज किए गए हैं। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने जिला एवं खण्ड स्तरीय समिति से लाड़ली बहना योजना के आवेदन पत्रों के दावे-आपत्तियों का 29 अगस्त तक निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा है कि बहुत कम संख्या में दावे-आपत्तियाँ दर्ज की गई हैं। इनका एक दिन में निराकरण सुनिश्चित करें।
ग्रामीण क्षेत्रों के दावे-आपत्तियों का निराकरण जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नायब तहसीलदार तथा परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग की समिति करेगी। नगर परिषद के आवेदनों का निराकरण सीएमओ, तहसीलदार तथा परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास की समिति करेगी। नगर निगम के आवेदनों की आपत्तियों का निराकरण आयुक्त नगर निगम, परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास की समिति करेगी। कलेक्टर ने कहा कि लाड़ली बहना योजना के सभी दावे-आपत्तियों का समुचित निराकरण करके 31 अगस्त तक पात्र हितग्राहियों की सूची अनिवार्य रूप से जारी करें।