Rewa: राजीनामा से बरी होने वाले आरोपियों के प्रकरणों का विवरण दें – रीवा कमिश्नर
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ब्रह्मवाक्य रीवा। कमिश्नर कार्यालय में अत्याचार से पीड़ितों को राहत देने के साथ-साथ आरोपियों को सजा दिलाने के भी प्रयास करें। प्रकरणों की सुनवाई में आने वाले पीड़ितों तथा गवाहों को विशेष लोक अभियोजक उचित मार्गदर्शन और सलाह दें। जिससे वे न्यायालय में अपना पक्ष मजबूती से प्रस्तुत कर सकें। आगामी बैठक में राजीनामा से बरी होने वाले आरोपियों के प्रकरणों की जानकारी प्रस्तुत करें। सीधी तथा सतना इस संबंध में अधिक प्रयास करें। कमिश्नर ने कहा कि राहत राशि वितरण के लिए 368 प्रकरण संभाग में मंजूर किए गए हैं। इनमें राहत राशि का तत्काल वितरण कराएं।
बैठक में कमिश्नर ने कहा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करें। अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों में सुनवाई के लिए आने वाले पीड़ितों तथा गवाहों को मजदूरी, बस किराया तथा आहार व्यय की राशि अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं। रीवा जिले में पिछली दो तिमाही में गवाहों को राशि का भुगतान शून्य है। कलेक्टर पीड़ितों को तत्काल जाति प्रमाण पत्र जारी कराकर राहत राशि मंजूर करें। उपखण्ड स्तर पर गठित सलाहकार समिति की नियमित बैठक आयोजित करें।