रीवा कलेक्टर ने दिखाई सख्ती, CEO को दिया नोटिस
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ब्रह्मवाक्य/रीवा। रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने रीवा जनपद पंचायत के सीईओ हलधर प्रसाद मिश्रा को कारण बताओ नोटिस दिया है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 में मजदूरों के पंजीयन के 63 आवेदन पत्र, विवाह पंजीयन के 6 आवेदन पत्र, राष्ट्रीय परिवार सहायता का एक आवेदन पत्र सहित कुल 71 आवेदन पत्रों का समय सीमा में निराकरण न करने पर नोटिस दिया गया है।
CEO हलधर मिश्रा द्वारा अनुग्रह सहायता के प्रकरण को भी समय सीमा में निराकृत नहीं किया गया। जिससे मृतक के आश्रितों को समय पर अनुग्रह सहायता राशि उपलब्ध नहीं हो सकी। कलेक्टर ने इसे गंभीर अनियमितता तथा लापरवाही मानते हुए नोटिस दिया है। नोटिस का तीन दिवस में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर लोक सेवा गारंटी के अधिनियम के प्रावधानों के तहत जुर्माने की कार्यवाही की जाएगी।