फाल्कन एविएशन लिमिटेड को हवाई पट्टी चोरहटा परिसर से तत्काल निर्माण व अन्य सामग्री हटाने के अनुविभागीय अधिकारी ने दिए निर्देश

ब्रह्मवाक्य/रीवा।अनुविभागीय अधिकारी हुजूर ने मेसर्स फाल्कन एविशन लिमिटेड को हवाई पट्टी/हवाई अड्डा चोरहटा परिसर रीवा से दो दिनों में निर्माण एवं अन्य सामग्री हटाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अपने पारित आदेश में कहा है कि फाल्कन एविशन लिमिटेड का परिसर में अनाधिकृत कब्जा दखल पाते हुए अधिनियम की धारा 5 के तहत बेदखल किया जाता है तथा उन्हें नियत समय में परिसर को रिक्त करने के निर्देश दिए जा रहे हैं।

आदेश का क्रियान्वयन समय सीमा में न होने पर पुलिस बल के सहयोग से बलपूर्वक परिसर को खाली कराने का आदेश दिया गया है। उल्लेखनीय है कि हवाई पट्टी चोरहटा को हवाई अड्डा के रूप में विकास एवं निस्तार के लिए मध्यप्रदेश शासन एवं एयरपोर्ट अथारिटी का कार्य प्रगति पर है। परिसर खाली न होने के कारण कार्य में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। अत: तत्काल फाल्कन एविएशन लिमिटेड को परिसर खाली करने का आदेश एसडीएम हुजूर द्वारा जारी किया गया है।

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