कलेक्टर ने उचित कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 12 आदतन अपराधियों को दिया जिला बदर का आदेश

ब्रह्मवाक्य/रीवा।रीवा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रतिभा पाल ने 12 आदतन अपराधियों को जिला बदर के आदेश दिए हैं। विधानसभा चुनाव के समय कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा आमजनता की सुरक्षा को ध्यान में रखकर यह कार्यवाही की गई है। कलेक्टर ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 ख के तहत एक वर्ष के लिए जिला बदर के आदेश दिए हैं। इन 12 आदतन अपराधियों द्वारा लगातार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने, मारपीट, गुण्डागर्दी, गाली गलौज, अवैध शस्त्रों के उपयोग, लोगों को डराने-धमकाने तथा अन्य आपराधिक कृत्यों के कारण यह कार्यवाही की गई है। इन अपराधियों के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में धारा 294, धारा 323, धारा 506, धारा 341, धारा 323, धारा 34, 110 जाप्ता फौजदारी तथा अन्य धाराओं में आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।

इन अपराधियों के आचरण में किसी तरह का सुधार नहीं हो रहा है। इनके कृत्यों से जनमानस में आतंक एवं भय व्याप्त है। इनका स्वच्छंद रहना आमजनता के लिए हितकर नहीं है जिसके कारण कलेक्टर द्वारा पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के प्रतिवेदन के आधार पर जिला बदर की कार्यवाही की गई है। इन सभी आदतन अपराधियों को एक वर्ष की अवधि के लिए रीवा जिले की राजस्व सीमाओं सहित मऊगंज, सिंगरौली, सीधी तथा सतना जिले की सीमाओं से बाहर रहने के आदेश दिए गए हैं। सक्षम अधिकारी के आदेश के बाद ही ये रीवा जिले की सीमाओं में प्रवेश कर सकेंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी।

इन अपराधियों को मिला जिले से बाहर रहने का आदेश-
1- यशराज सिंह उर्फ भैयू निवासी सुपिया चौकी शिवपुरवा थाना गोविंदगढ़
2- गौरव ओझा निवासी बरा कोठार थाना विश्वविद्यालय
3- सौरभ तिवारी निवासी बरहुला थाना पनवार
4- मो. मोबीन खान निवासी बनकुइयाँ थाना चोरहटा
5- बृजेन्द्र केवट निवासी पैरा थाना सोहागी
6- भोला चौरसिया निवासी पतौता थाना रायपुर कर्चुलियान
7- दिलीप साकेत निवासी एवं थाना रायपुर कर्चुलियान
8- मो. शहीद उर्फ मानी निवासी हरदुआ थाना सेमरिया
9- गुलाब सिंह निवासी डोडकिया थाना जनेह
10- शुभम तिवारी उर्फ अमित निवासी पटना थाना रायपुर कर्चुलियान
11- राज सिंह परिहार निवासी पुष्पराज नगर थाना सिटी कोतवाली रीवा
12- जय प्रकाश सिंह उर्फ झल्लू निवासी चौखड़ा थाना जनेह को एक वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर करते हुए प्रत्येक माह में 15 दिवस में थाने में उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश मिला है।

Sameeksha mishra

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