Assembly Election: एमपी में कल शाम से थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर, बाहरी व्यक्ति व वाहन का आवागमन होगा बंद
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ब्रह्मवाक्य/रीवा। जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदान 17 नवंबर को कराया जाएगा। मतदान से पूर्व 15 नवबंर को शाम 6 बजे चुनाव प्रचार पूरी तरह से बन्द हो जाएगा। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिभा पाल ने बताया कि 15 नवंबर को शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार पूरी तरह से बन्द हो जाएगा। सभी उम्मीदवार इस अवधि के बाद चुनाव प्रचार न करें। चुनाव प्रचार के लिए वाहन तथा उपकरणों के लिए दी गई सभी अनुमतियां भी 15 नवबंर को शाम 6 बजे निरस्त हो जाएंगी। इस अवधि के बाद प्रत्येक उम्मीदवार अनुमति प्राप्त करके अधिकतम तीन वाहनों का उपयोग कर सकेंगे। इससे अधिक वाहनों का उपयोग करते पाए जाने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। इस समय सीमा के समाप्त होने के बाद किसी तरह का चुनाव प्रचार करते पाए जाने पर भी कार्यवाही की जाएगी।
बाहरी व्यक्ति और वाहन होंगे बाहर-
रीवा और मऊगंज जिले के सभी आठ विधानसभा क्षेत्रों में 15 नवंबर को शाम 6 बजे चुनाव प्रचार की अवधि समाप्त हो जाएगी। इस अवधि के समाप्त होने के बाद सभी बाहरी व्यक्ति तथा वाहन जिले से बाहर होंगे। मतदान समाप्ति से 48 घण्टे पूर्व ऐसे सभी व्यक्ति जिले से बाहर चले जाएं जिनके नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं अथवा वे इस जिले के निवासी नहीं हैं। चुनाव प्रचार का कार्य कर रहे सभी अन्य जिलों के वाहन भी अनुमति समाप्त होने के बाद जिले की सीमाओं से बाहर चले जाएं। मतदान सम्पन्न होने के बाद ही इन्हें जिले की सीमा में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। निर्वाचन कार्य के लिए वाहनों का अधिग्रहण होने के कारण 15 नवंबर से सामान्य आवागमन पर भी प्रभाव पडेगा। इसलिए जिले के जो मतदाता अभी जिले से बाहर हैं वे यथाशीघ्र अपने निवास स्थान पर वापस आ जाएं। जिससे उन्हें मतदान का अवसर मिल सके। चुनाव प्रचार की अवधि समाप्त होने के बाद उम्मीदवारों को अधिकतम तीन वाहनों की ही अनुमति प्रदान की जाएगी।