लाड़ली बहना योजना को लेकर बड़ी अपडेट, कहीं आपके आवेदन पर तो नहीं आई आपत्ति, निराकरण के लिए समिति गठित

ब्रह्म वाक्य, डेस्क। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना (Big update regarding Ladli Bahna Yojana) के पात्र हितग्राहियों के आवेदन पत्र 30 अप्रैल तक दर्ज कराए गए हैं। प्रदेश में लाखों की सख्या में आवेदन पत्र ऑनलाइन दर्ज हुए हैं। इन आवेदन पत्रों के जाँच का कार्य जारी है। आवेदन पत्रों के संबंध में 15 मई तक दावे आपत्तियाँ दर्ज की गई हैं। इनका 31 मई तक निराकरण किया जाएगा। दावे-आपत्तियों के निराकरण के लिए समितियों का गठन किया गया है। इस संबंध में रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के आवेदन पत्रों का निराकरण जनपद स्तर पर किया जाएगा।

खण्ड स्तरीय समिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, नायब तहसीलदार तथा परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग को शामिल किया गया है। नगरीय निकायों में दर्ज आवेदन पत्रों की दावे-आपत्तियों के निराकरण के लिए तीन सदस्यीय समिति बनाई गई है। जिसमें नगरीय निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, तहसीलदार तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी को शामिल किया गया है। रीवा नगर निगम क्षेत्र के आवेदनों में दावे-आपत्तियों के निराकरण के लिए तीन सदस्यीय समिति बनाई गई है। जिसमें आयुक्त नगर निगम, परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास को शामिल किया गया है।

बड़ी संख्या में दावे-आपत्तियाँ दर्ज हुई 
कलेक्टर ने बताया कि दावे-आपत्तियों के निराकरण का कार्य जारी है। जिन विकासखण्डों में बड़ी संख्या में दावे-आपत्तियाँ दर्ज हुई हैं उनमें इनके निराकरण के लिए पीसीओ एवं पर्यवेक्षक महिला एवं बाल विकास को भी तैनात किया गया है। यह समिति आवेदन पत्रों तथा उनमें दर्ज की गई आपत्तियों की जाँच करके अपने अभिमत सहित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। पात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय खण्ड स्तरीय समिति करेगी। नगरीय क्षेत्र में भी दावे-आपत्तियों की जाँच के लिए स्थानीय दल गठित करने का प्रावधान है। आवश्यकता होने पर वार्ड प्रभारी तथा सुपरवाइजर महिला एवं बाल विकास विभाग को शामिल करके आयुक्त नगर निगम दल गठित कर सकते हैं। इनके द्वारा दिए गए प्रतिवेदन के आधार पर दावे-आपत्तियों के संबंध में समिति अंतिम निर्णय लेगी। समितियाँ 31 मई तक दावे-आपत्तियों का शत-प्रतिशत निराकरण करके पात्र हितग्राहियों की सूची अनिवार्य रूप से जारी करेंगी।

BM Dwivedi

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