AAP सांसद राघव टड्ढा की खाली करना पड़ेगा सरकारी आवास, कोर्ट ने कहा-बंगले में रहने का कोई औचित्य नहीं
ब्रह्मवाक्य, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा (AAP Rajya Sabha MP Raghav Chadha)को अब अपना सरकारी आवास खाली करना पड़ेगा। बतादें कि पटियाला हाउस कोर्ट ने राज्यसभा सचिवालय को राघव चड्ढा से बंगला खाली न करवाने के अपने अंतरिम आदेश को वापस ले लिया।
सचिवालय की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुये आज यानी शुक्रवार को कोर्ट ने अपने आदेश मे कहा कि बंगला का अलॉटमेंट निरस्त होने के बाद राघव चड्ढा का उस बंगले में रहने का कोई औचित्य नहीं है। कहा गया है कि राघव चड्डा यह दावा नहीं कर सकते कि राज्यसभा के सांसद का कार्यकाल पूर्ण होने तक उनका बंगले पर रहने का अधिकार है।
बतादें कि, राज्यसभा सांसद बनने के बाद राघव चड्ढा को दिल्ली के पंडारा रोड पर टाइप-7 का बंगला आवंटित किया गया था। लेकिन जब यह पता चला कि पहली बार सांसद बनने के कारण राघव चड्ढा इसके लिए अधिकृत नहीं थे। नियमानुसार पहली बार सांसद बनने वाले नेताओं को फ्लैट आवंटित किया जाता है। आवंटन में अपनी भूल सामने आने के बाद राज्यसभा सचिवालय ने राघव चड्ढा को सरकारी बंगला खाली कराने का नोटिस दिया था, जिसे राघव चड्ढा ने कार्ट में चुनौती दी थी। जिसमें उन्होंने तर्क दिया था कि उन्हें बतौर सांसद एक बार आवास आवंटित हो गया है तो सांसद रहते हुए उसे खाली नहीं कराया जा सकता।