राज्यसभा ने ‘नारी शक्ति वंदन विधेयक’ को दी मंजूरी, महिलाओं के 33% आरक्षण पर संसद की मुहर

ब्रह्मवाक्य, नई दिल्ली। ‘नारी शक्ति वंदन विधेयक’ (Nari Shakti Vandan Adhiniyam) को राज्यसभा (Rajya Sabha) ने गुरुवार को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक में संसद के निचले सदन और राज्य विधानसभाओं में 33 फीसदी सीट महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान (Provision to reserve 33% seats for women) है। ‘नारी शक्ति वंदन विधेयक’ पारित किए जाने के दौरान उच्च सदन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) मौजूद थे। बतादें कि राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल (women reservation bill) के पक्ष में 215 वोट पड़े, जबकि विरोध में किसी ने भी वोट नहीं किया।

बतादें कि इससे एक दिन पहले ही बुधवार को लोकसभा (Lok Sabha) में महिला आरक्षण विधेयक (Women’s Reservation Bill) दो-तिहाई बहुमत से पारित हुआ था। बतादें कि ‘नारी शक्ति वंदन विधेयक’ के कानून बनने के बाद 543 सदस्यों वाली लोकसभा (Lok Sabha) में महिला सदस्यों (female members) की संख्या मौजूदा 82 से बढ़कर 181 हो जाएगी। इसी प्रकार से राज्य विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए 33 फीसदी सीट आरक्षित हो जाएंगी।

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल (Union Law Minister Arjun Ram Meghwal) ने लोकसभा में मंगलवार को कहा था कि विधेयक में फिलहाल 15 साल के लिए आरक्षण का प्रावधान (provision of reservation) किया गया है, साथ ही संसद को इसे बढ़ाने का अधिकार भी होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि महिलाओं की आरक्षित सीट (women’s reserved seat) में भी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण होगा।

BM Dwivedi

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