Indian Railway: ट्रेन में दी गई तकिया या चादर चुराया तो फंस जाएंगे मुश्किल में, जान लीजिए क्या है प्रावधान
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ब्रह्मवाक्य, डेस्क। यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय ट्रेनों के एसी कोच में चादर, कंबल और तकिया जाती है। ट्रेन में मिलने वाली इस सुविधा को लेकर अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता होगा कि यदि इसे अपने साथ घर ले गए तो क्या होगा। तो जान लीजिए कि इसे लेकर क्या नियम हैं। भारतीय रेलवे (Indian Railways) अपने यात्रियों की बेहतर और आरामदायक यात्रा के लिए यह सुविधा देता है।
भारतीय रेलवे (Indian Railways) द्वारा सफर के दौरान सुविधा के लिए एसी कोच में मिलने वाले चादर, तकिया और कंबल को यदि कोई चुराता है या अपने साथ घर ले जाता है तो उसके खिलाफ एक्शन लेने का भी प्रावधान है।
रेलवे प्रॉपर्टी एक्ट 1966, (Railway Property Act, 1966) के तहत पकड़े जाने पर जुर्माना और जेल दोनों का प्रावधान है। पहली बार में 5 साल तक की जेल या जुर्माना या फिर दोनों ही हो सकता है। इस संबंध में रेलवे समय-समय पर गाइडलाइन भी जारी करता रहता है। रेलवे का कोई भी सामान चोरी करना कानून गलत है। यदि कभी भी ऐसा करते पकड़े गए तो रेलवे संपत्ति अधिनियम 1966 के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।