मनी लांड्रिंग मामले में एसई की पत्नी को तीन साल कैद, करोड़ो की संपत्ति राजसात
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ब्रह्मवाक्य, भोपाल. मनी लांड्रिंग मामले में कोर्ट ने आइसीआइसीआइ बैंक की एक पूर्व एजेंट भारती भासने को तीन साल सश्रम कैद और 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। फॉर्च्यून एनक्लेव कोलार निवासी भारती की 1.56 करोड़ की संपत्ति भी राजसात करने के आदेश दिए। भारती लोक निर्माण विभाग भोपाल के अधीक्षण यंत्री (एसई) रहे जितेंद्र कुमार भासने की पत्नी है। मनी लांड्रिंग मामलों के विशेष कोर्ट ने बुधवार को यह फैसला सुनाया। जितेंद्र का सुनवाई के दौरान निधन हो चुका है।
जानिए पूरा मामला
आयकर विभाग ने 2009 में लोक निर्माण विभाग भोपाल सर्किल-2 के अधीक्षण यंत्री रहे जितेंद्र भासने के कोलार रोड स्थित घर में दबिश दी थी। जितेंद्र 1992 में नौकरी में आए थे। भारती आइसीआइसीआइ बैंक में बीमा एजेंट थी। जितेंद्र की आय से 3.30 करोड़ से ज्यादा संपत्ति मिली थी। 2.75 करोड का निवेश बीमा में किया गया था। इस पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चला।