बिना फैमिली कोर्ट जाए तलाक लें सकेंगे पति-पत्नी, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला, जानिए क्या होगी प्रक्रिया
Supreme Court on Divorce: भारत में शादियों से ज्यादा सुर्खियां तलाक के मामले बनाते हैं। तलाक को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court on Divorce) ने सोमवार को अहम फैसला सुनाया है।
कोर्ट ने कहा कि यदि पति-पत्नी के रिश्ते टूट चुके हों और उसे बचने की कोई गुंजाइश न बची हो, तो वह भारत के संविधान के आर्टिकल 142 (Article 142 of the Constitution of India) के तहत बिना फैमिली कोर्ट भेजे ही तलाक को मंजूरी दे सकता है। इसके लिए 6 महीने का इंतजार भी जरूरी नहीं होगा।
संविधान पीठ ने सुनाया फैसला
दरअसल सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने जून 2016 में तलाक के एक मामले की सुनवाई करते हुए यह मामला संविधान बेंच को भेज दिया था। इस सितंबर 2022 में ही सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पूरी हो गई थी और फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। अब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की जस्टिस एसके कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस एएस ओका और जस्टिस जेके माहेश्वरी की संविधान पीठ ने सुनाया है।