The Kerala Story के निर्माताओं को Supreme Court ने दी राहत, बंगाल सरकार के बैन के आदेश पर लगाई रोक
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ब्रह्म वाक्य , एंटरटेनमेंट। द केरल स्टोरी के निर्माताओं को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म पर बैन को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि बंगाल सरकार का फिल्म पर बैन का आदेश तर्कसंगत नहीं है। इसके अलावा कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को भी फिल्म की स्क्रीनिंग सुनिश्चित करने का आदेश दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से कहा कि मूवी देखने जा रहे लोगों को सिनेमाघरों में सुरक्षा मुहैया कराई जाए। मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। फिल्म निर्माताओं की ओर से उनके वकील ने भरोसा दिलाया कि 20 मई की शाम 5 बजे तक फिल्म में डिस्क्लेमर जोड़ा जाएगा। जिसमे बताया जायेगा कि 32 हज़ार लोगों के धर्मांतरण को साबित करने के लिए कोई पुख्ता आंकड़ा नहीं है और फिल्म इस विषय के काल्पनिक वर्जन को दर्शाती है.