तीन बेटियों के पिता को थी बेटे की चाहत, पत्नी के चौथी बार गर्भवती होने पर कांस्टेबल हुआ सस्पेंड

ब्रह्मवाक्य, बालोद। छत्तीसगढ़ के बालोद में पत्नी के चौथी बार गर्भवती (pregnant) होने पर कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। दरअसल कांस्टेबल की पहले से तीन बेटियां थीं, बेटे की चाहत में पत्नी चौथी बार गर्भवती (pregnant) हुई तो उसे सस्पेंड कर दिया गया। ऐसे ही दो अन्य मामलों में भी जांच के बाद दो और हेड कांस्टेबल को कारण बताओ नोटिस (show cause notice) जारी किया गया है। सम्बन्ध में अधिकारियों का कहना है कि कांस्‍टेबल ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कानून (National Population Policy Law) का उल्लंघन किया है।

जानकारी के मुताबिक समवाय कैंप नगरी में तैनात कांस्‍टेबल प्रहलाद सिंह 23 जून को धनोरा स्थित 14वीं वाहनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल कार्यालय गया था। वहां सैलरी लेने के साथ ही उसने पत्नी की डिलीवरी के लिए 8 दिन की छुट्टी का आवेदन दिया। अधिकारियों के पूछने पर प्रहलाद सिंह ने बताया कि उसकी तीन बेटियां हैं। मगर, बेटे की चाहत में पत्नी चौथी बार गर्भवती हो गई। इसके बाद बटालियन अधिकारी डीआर आंचला ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति (National Population Policy Law) और अन्य कानून का उल्लंघन मानते हुए कांस्टेबल को निलंबित कर दिया।
दो हेड कांस्टेबल को कारण बताओ नोटिस

बटालियन अधिकारी डीआर आंचला के मुताबिक हैंडबुक 2023 में अंकित छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 के तहत दो से ज्यादा संतान होने पर सिविल सेवा में अपात्र माना गया है। इस नियम में यह है कि एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके बाद हुआ हो। इसके आधार पर कांस्‍टेबल प्रहलाद सिंह को निलंबित (Suspended) किया गया है। साथ ही सेवा पुस्तिका जांच के बाद दो और हैंड कांस्टेबल को कारण बताओ नोटिस (show cause notice) जारी किया गया है।

BM Dwivedi

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