1 अक्टूबर से SIM कार्ड खरीदना और एक्टिवेट करना नहीं होगा आसान, नए नियम लागू होने से बढ़ जाएगी सख्ती

ब्रह्मवाक्य, बिजनेस। भारत सरकार ने सिम कार्ड के लिए सख्त नियम लागू कर दिए हैं, ताकि प्रोसेस सेफ और सिक्योर हो। दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड के उपयोग को लेकर दो सर्कुलर जारी किए हैं। नया नियम आने के बाद सिम कार्ड बेचने वाले दुकानदारों को ज्यादा सावधान रहना होगा। उन्हें अपने यहां काम करने वाले लोगों का बैकग्राउंड चेक करना होगा। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो दुकान के लिए 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सिम कार्ड को लेकर नया नियम लागू होने के बाद इसे खरीदना और एक्टिवेट करना पहले जैसा आसान नहीं रहेगा।

दूरसंचार विभाग द्वारा सिम कार्ड की फर्जी तरीके से बिक्री को रोकने के लिए नए नियम बनाए गए हैं ,1 अक्टूबर से प्रभावी होंगे। इससे पहले दूरसंचार कंपनियों को 30 सितंबर तक अपने सभी बिक्री केंद्रों (POS) का रजिस्ट्रेशन कराना है। नए नियम के मुताबिक बड़ी टेलीकॉम कंपनियों (telecom companies) को अपने सिम कार्ड बेचने वाली दुकानों की भी जांच करनी होगी। उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि दुकानों में नियमों का पालन हो रहा हो। इसके अलावा, असम, कश्मीर और उत्तर पूर्व के क्षेत्रों में टेलीकॉम ऑपरेटर को पहले दुकानों का पुलिस वेरिफिकेशन (police verification) होगा। इसके बाद ही वे उन्हें सिम कार्ड बेचने की अनुमति होगी।

पुराना सिम कार्ड खोने या डैमेज होने पर रिप्लेसमेंट के लिए एक डिटेल वेरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना होगा। यह पूरी प्रोसेस नया सिम कार्ड लेने के जैसे ही होगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सिम कार्ड सही व्यक्ति को ही मिल सके। नए नियम लागू करने का मकसद सिम कार्ड को सेफ और सिक्योर रखना है। और धोखेबाजों से लोगों को बचाना है।

 

BM Dwivedi

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