30 जून तक Pan Card को Aadhaar Card से लिंक नहीं किया तो अब क्या होगा? जानिए कैसे दोबारा एक्टिव होगा पैन?
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ब्रह्मवाक्य, डेस्क। पैन कार्ड को आधार कार्ड को लिंक करना बेहद जरूरी है। इसके लिए आयकर विभाग द्वारा तय की गई आखिरी तारीख 30 जून 2023 समाप्त हो गई है। यदि आप भी 30 जून 2023 तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कर पाएं हैं तो आप कुछ वित्तीय कार्यों के लिए अपने पैन का उपयोग नहीं कर पाएंगे। सरकार की तरफ से फिलहाल Pan Card Aadhaar लिंक के लिए फिर से समय नहीं बढ़ाया गया है।
यदि आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया है, तो इसे चालू करने के लिए 1000 रुपये भुगतान के बाद निर्धारित प्राधिकारी को आधार की सूचना देने पर 30 दिनों में पैन फिर से चालू हो सकता है। आयकर नियमों के नियम 114एएए के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति का पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो वे अपना पैन प्रस्तुत करने, सूचित करने में सक्षम नहीं होंगे और ऐसी विफलता के लिए अधिनियम के तहत सभी परिणामों के लिए उत्तरदायी होंगे। हालांकि यदि आपका पैन निष्क्रिय हो गया है कि काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है.
पैन निष्क्रिय होने के बाद क्या होगा
- निष्क्रिय पैन का उपयोग कर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे।
- लंबित रिटर्न पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
- निष्क्रिय पैन पर लंबित रिफंड जारी नहीं किए जा सकेंगे।
- पैन के निष्क्रिय हो जाने पर दोषपूर्ण रिटर्न के मामले में लंबित कार्यवाही पूरी नहीं की जा सकेगी।
- पैन के निष्क्रिय हो जाने पर ऊंची दर से कर कटौती की जाएगी।