ग्राहकों को अनचाहे मैसेज से जल्द मिलेगा छुटकारा! ट्राइ ने टेलीकॉम कंपनियों को दी ये हिदायत
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ब्रह्म वाक्य, नई दिल्ली। प्रमोशनल कॉल्स और मैसेज से लगभग हर मोबाइल यूजर परेशान हैं। ऐसे में टेलीकॉम नियामक ट्राइ ने ग्राहकों को अनचाहे कॉल्स और मैसेज से मुक्ति दिलाने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को इंटीग्रेटेड डिजिटस कंसेन्ट एक्वीजिशन (डीसीए) प्लेटफॉर्म तैयार करने का आदेश दिया है। इस प्लेटफॉर्म के शुरू होने के बाद कोई भी कंपनी बिना कस्टमर की इजाजत के डिजिटल माध्यम से प्रमोशनल कॉल्स और मैसेज नहीं भेज पाएंगी। इसके जरिए कंपनियां ग्राहकों को कॉल, मैसेज, ईमेल या सोशल मीडिया पर संपर्क करने से पहले प्लेटफॉर्म के जरिए संपर्क करेंगी।
सेबी ने इसके लिए टेलीकॉम कंपनियों को 2 महीने का वक्त दिया है। डीसीए प्लेटफॉर्म के जरिए कंपनियां यूजर्स से सहमति लेने, जारी रखने या उसे कैंसिल करने जैसी प्रक्रिया को पूरी कर पाएंगी। कंपनियों को ग्राहकों से सहमति लेने के लिए कॉल-मैसेज का मकसद, टेन्योर और ब्रांड का नाम भी मेंशन करना होगा।