MP News: सतना के तत्कालीन निगम आयुक्त को 5 साल की सजा, 1 लाख रुपए का जुर्माना, जानिए पूरा मामला
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ब्रह्मवाक्य, सतना। 50 लाख की रिश्वतखोरी के बहुचर्चित मामले में अदालत ने तत्कालीन नगर निगम कमिश्नर सुरेंद्र कथूरिया को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला मध्यप्रदेश के सतना जिले का है, जो प्रदेशभर में चर्चित हुआ था। कमिश्नर ने सतना शहर के भरहुत नगर स्थित डॉक्टर दंपती के अवैध निर्माण में चल रही तोड़ फोड़ के दौरान भवन को जमींदोज होने से बचाने के एवज में रिश्वत मांगी थी।
सतना की स्पेशल कोर्ट ने सुनाया फैसला
सतना की भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की स्पेशल कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाते आरोपी सुरेन्द्र कुमार कथूरिया (46 वर्ष) पिता सत्यानारायण कथूरिया निवासी भोपाल टॉकीज के पास शक्ति जिला जांजगीर छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 में 4 वर्ष व 50 हजार का अर्थदण्ड और धारा 13(1)(डी), 13(2) में 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। मामले में राज्य की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी फखरुद्दीन ने की। अभियोजन प्रवक्ता हरिकृष्ण त्रिपाठी ने बताया कि 20 जून 2017 को शिकायतकर्ता डॉक्टर राजकुमार अग्रवाल (सिटी हॉस्पिटल भरहुत नगर) ने लोकायुक्त एसपी रीवा में शिकायत दर्ज कराई थी कि ननि आयुक्त कथूरिया 50 लाख रिश्वत की मांग रहे हैं। शिकायत की जांच का जिम्मा डीएसपी देवेश पाठक को दिया गया। रिश्वत संबंधी गोपनीय बातचीत डिजिटल वाइस रिकार्डर में रिकार्ड होने पर एवं शिकायत सही पाये जाने पर लोकायुक्त टीम ने 255 जून को कमिश्नर बंगले में दबिश देकर आरोपी को रंगेहाथ दबोचा था।
रिश्वत लेने की जल्दबाजी में अधूरी छोड़ी जम्मू और कश्मीर की यात्रा
आरोपी कमिश्नर कथूरिया जम्मू और कश्मीर की यात्रा पर थे लेकिन रिश्वत लेने की जल्दबाजी में दो दिन पहले ही छुट्टी से सतना लौट आये थे। सुबह सतना आने के कुछ देर बाद डॉक्टर दंपती को फोन कर सिविल लाइन स्थित कमिश्नर बंगला बुलाया था। आरोपी कथूरिया ने नकद के साथ ही सोने के फेंगसुई कछुआ की मांग की थी। रिश्वत में देने के लिए डॉ राजकुमार अग्रवाल 12 लाख रूपये एवं चॉंदी के तीन टुकडे जिस पर सोने का पानी चढा था (गोल्ड प्लेटेड सिल्वर) लोकायुक्त कार्यालय लेकर आया और उस पर केमिकल लगा कर डॉक्टर अग्रवाल को दिया गया।